Himachal News: सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को 5000 रुपये इनाम, ‘गुड समैरिटन’ को कानूनी संरक्षण

“सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाते लोग, गुड समैरिटन योजना के तहत मदद करने पर इनाम”

Himachal News: सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को 5000 रुपये इनाम, ‘गुड समैरिटन’ को कानूनी संरक्षण

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Kullu। सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए सरकार ने आम लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन आवर’ यानी हादसे के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही मदद करने वाले को ‘गुड समैरिटन’ (Good Samaritan) प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति लगातार इस तरह के मानवीय कार्य करता है, तो उसे विशेष सम्मान के साथ एक लाख रुपये तक का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में समय पर उपचार सुनिश्चित कर अधिक से अधिक जान बचाना है।

 मदद करने वालों को मिलेगा कानूनी संरक्षण

एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134(ए) के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का सिविल या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

यहां तक कि अस्पताल ले जाते समय यदि किसी कारणवश घायल की मृत्यु हो जाती है, तब भी मदद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही पुलिस भी ऐसे व्यक्ति पर अपनी पहचान बताने का दबाव नहीं बना सकेगी।

 ऐसे मिलेगा इनाम

घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा एक एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी किया जाएगा। इसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को भेजी जाएगी। समिति प्रस्तावों की समीक्षा कर राज्य परिवहन विभाग को इनाम के लिए अनुशंसा करेगी।

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