COTPA Act, की अनदेखी पर मंडी प्रशासन सख्त, 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

 

COTPA Act, की अनदेखी पर मंडी प्रशासन सख्त, 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

COTPA Act, की अनदेखी पर मंडी प्रशासन सख्त, 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

+मंडी में कोटपा अधिनियम 2003 की समीक्षा बैठक में प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर तंबाकू बिक्री पर सख्ती बरतने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। “तंबाकू मुक्त मंडी” अभियान पर जोर।
+तंबाकू मुक्त पंचायत को मिलेगा 5 लाख का पुरस्कार
+755 चालान और 76,400 रुपये जुर्माना वसूला गया
+अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर होंगे पोस्टर निर्माण , रैली और शपथ कार्यक्रम
+युवाओं को तंबाकू से बचाना जरूरी
+कोटपा अधिनियम 2003 की  विभिन्न धाराओं पर विशेष रूप से हुई चर्चा

Himachaltoday.in

मंडी, 30 मई 2025।
शिक्षण संस्थानों के आसपास धड़ल्ले से बिकते तंबाकू उत्पाद अब मंडी प्रशासन के रडार पर हैं। कोटपा अधिनियम, 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) की लगातार हो रही अवहेलना और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंडी में जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर ने की, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निकाय और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में साफ किया गया कि अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है और इसके लिए दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रोहित राठौर ने दो टूक कहा:

"यह केवल अधिनियम की अनुपालना नहीं, बल्कि मंडी के भविष्य – हमारी युवा पीढ़ी – के स्वास्थ्य की रक्षा का सवाल है। प्रशासन अब हर उस दुकान की निगरानी करेगा जो स्कूलों के आसपास संचालित हो रही है।"

उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों, पुलिस थाना प्रभारियों और नगर निकाय प्रतिनिधियों को आदेश दिए कि वे संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाएं और कानून का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।

COTPA Act, की अनदेखी पर मंडी प्रशासन सख्त, 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि कई दुकानों में अब भी खुलेआम सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जबकि बोर्ड पर ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र’ की सूचनाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं।

प्रशासन का यह रुख अब सीधे तौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो कोटपा अधिनियम को ठेंगा दिखाकर बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से “तंबाकू मुक्त मंडी” अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि:

"इस कानून को केवल सरकारी फाइलों में बंद न रहने दें। हर नागरिक, दुकानदार और संस्था की भागीदारी से ही इस अभिशाप को रोका जा सकता है।"

बैठक में आगे की रणनीति तय करते हुए निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रिंसिपलों और शिक्षकों को भी इस अभियान में जोड़कर छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दिपाली शर्मा ने इस दौरान  जिला स्तर पर आयोजित की जा रही विभिन गतिविधियों की जानकारी दी ।  कार्यवाही का संचालन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश ठाकुर ने किया।   बैठक में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम विजय कुमार, जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अरिंदम रॉय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तंबाकू मुक्त पंचायत को मिलेगा 5 लाख का पुरस्कार

           अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि यदि कोई ग्राम पंचायत स्वयं को नशा मुक्त घोषित करती है और मूल्यांकन में सफल रहती है तो उस पंचायत को 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पंचायत द्वारा आत्म मूल्यांकन के बाद विभिन्न समितियों द्वारा जांच की जाती है और मानकों पर खरा उतरने पर पंचायत को एक वर्ष के लिए ‘तंबाकू मुक्त पंचायत’ घोषित किया जाता है।  उन्होंने जिला में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्ण प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 31 मई की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करने के 'सेल्फ सर्टिफिकेशन' प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

755 चालान और 76,400 रुपये जुर्माना वसूला गया

           बैठक में बताया गया कि अब तक जिले में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत 755 चालान किए जा चुके हैं और कुल 76,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।   तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी दुकानदार बिना पंजीकरण के तंबाकू उत्पादों का व्यापार नहीं कर सकता है। 

अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर होंगे पोस्टर निर्माण , रैली और शपथ कार्यक्रम

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 31 मई को अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में पोस्टर निर्माण, क्विज, रैली और नारा लेखन जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी। छात्रों को तंबाकू उत्पादों के उपयोग या सेवन न करने  की शपथ भी दिलाई जाएगी।

युवाओं को तंबाकू से बचाना जरूरी

              रोहित राठौर ने  कहा कि स्कूली बच्चों और युवाओं में नशे की आदत लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि युवावस्था में ही तंबाकू सेवन को रोका जाए तो व्यक्ति जीवन भर इससे दूर रह सकता है। 

कोटपा अधिनियम 2003 की  विभिन्न धाराओं पर विशेष रूप से हुई चर्चा

बैठक में अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इनमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध (धारा 4), तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर नियंत्रण (धारा 5), शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक (धारा 6) और तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर चेतावनी चिह्नों की अनिवार्यता (धारा 7) शामिल हैं। 
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