Himachal News: हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव: हर्षवर्धन चौहान

Himachal News: हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव: हर्षवर्धन चौहान

Himachal News: हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव: हर्षवर्धन चौहान


हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव-डिजास्टर एक्ट से पंचायत चुनाव का कोई संबंध नहीं  

Himachal Today Tv. हिमाचल टूडे टीवी। हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज होने जा रही हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार तय 30 अप्रैल से पहले ही पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे. ताकि प्रदेष के गांवों की सरकार चुने जाने की यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो पाए. यह भी साफ हो गया है कि प्रदेष में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इन पंचायत चुनावों से कोई सीधा लेना देना नहीं है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रहते पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ऐसी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं हैं. शिमला में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त होने के उपरांत उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से चर्चा में साफ किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री मंडल की बैठक में अनऑफिशियली पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा हो गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेष हाईकोर्ट ने जो पंचायत चुनाव को लेकर डेडलाइन तय की है, उससे पहले ही पंचायतों के चुनाव करवा लिए जाएंगे.

डिजास्टर एक्ट से पंचायत चुनाव का कोई संबंध नहीं 

उद्योग मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अनऑफिशियली बता दिया है कि पंचायत चुनाव की जो भी डेडलाइन तय की गई है. विभाग उसके अनुसार तैयारी करेगा. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देंगे. उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की जजमेंट को देखने की बात कही थी. ना कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चौलेंज करने की कोई बात हुई थी. डिजास्टर एक्ट तो तब तक लगा है, जब तक प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती यानी मतलब साफ है कि हालात सामान्य नहीं होने तक डिजास्टर एक्ट लागू रहेगा. इसका मतलब यह नहीं है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, और चुनाव नहीं किए जाएंगेे. आप इसे पंचायत चुनाव से जोड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. प्रदेश में पंचायत चुनाव हाईकोर्ट की ओर से तय की समय सीमा के अनुसार ही होंगे.साभार ईटीवी।

क्या हैं हाईकोर्ट के आदेश 

बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने 9 जनवरी को यह फैसला सुनाया. न्यायलय ने इस मामले में 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा है. इसके साथ ही 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं. 

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